
(अमित श्रीवास्तव, देहरादून)
बागेश्वर। जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशानुसार, स्वास्थ्य विभाग एवं औषधि विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण अभियान संचालित किया गया। औषधि निरीक्षक पूजा रानी द्वारा यह निरीक्षण ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के अंतर्गत अनुसूची ‘के’ प्रावधानों के अधीन किया गया।
निरीक्षण के प्रमुख बिंदु
पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के वैध पंजीकरण एवं प्रमाणपत्रों का सत्यापन
औषधियों के क्रय अभिलेख एवं बिल/इनवॉइस का परीक्षण
औषधियों के भंडारण की स्थिति (विशेषकर तापमान-संवेदनशील दवाएं)
नेत्र संबंधी औषधियों के स्टॉक एवं लेबलिंग की जांच
औषधियों का उपयोग केवल आंतरिक रोगियों हेतु सुनिश्चित करना
आवश्यक अभिलेखों का संधारण
पाई गई कमियां
अभिलेखों का समुचित संधारण नहीं
औषधियों के भंडारण की व्यवस्था अपर्याप्त
औषधियों के क्रय से संबंधित अभिलेख/दस्तावेज अनुपलब्ध
की गई कार्यवाही
संबंधित संस्थानों को कमियों के निराकरण हेतु निर्देशित किया गया
निर्धारित समयावधि में अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश
निर्धारित समय में अनुपालन न होने पर कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी
उद्देश्य
स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हुए जनस्वास्थ्य की रक्षा करना।






