October 22, 2025

देहरादून। एसडीएम सदर, देहरादून एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) देहरादून द्वारा दिनांक 12.11.2024 को देहरादून क्षेत्रान्तर्गत संचालित बारों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बार अनुज्ञापनों में अनियमिततायें पायी गयी।

ब्रिस्टल बार (द रतन पैलेस), किशननगर चौक कोलागढ़ रोड़, देहरादून का उप जिलाधिकारी, सदर देहरादून द्वारा निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान ब्रिस्टल बार (द रतन पैलेस) समय अपरान्ह रात्रि 11:22 बजे खुला पाया गया। जिस कारण अनुज्ञापी द्वारा बार संचालन में घोर अनिमितता एवं नियमों का उल्लघंन किया गया है।

राल्फ क्लब देहरादून/न्यू टैड्डी बॉय बार, जाखन देहरादून का उप जिलाधिकारी सदर, देहरादून द्वारा निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त बार रात्रि 12:00 बजे तक खुला है। बार में नियत समय के बाद मदिरा सेवन करायी जानी पायी गयी, जो कि अनुज्ञापी द्वारा बार संचालन में घोर अनियमितता एवं नियमों का उल्लघंन है।

रियन टुकड़ा बार/यू एंड जी फूड बेवरेजेज, राजपुर रोड़, देहरादून का निरीक्षण अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), देहरादून द्वारा निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान बार का नियत समय से अधिक देर तक यानि (रात्रि 11:45 बजे) तक खुला होना तथा बार में मदिरा परोसना पाया गया। अनुज्ञापी द्वारा बार संचालन में घोर अनियमितता एवं नियमों का उल्लघंन किया गया है।
आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2024 के बिन्दु संख्या 10.3 के अनुसार राज्य में संचालित बारों के खुलने का समय प्रातः 11:00 से रात्रि 11:00 बजे तक रहेगा। अतः उक्त बार अनुज्ञापनों के निरीक्षण के दौरान बार अनुज्ञापन के अनुज्ञापी द्वारा आबकारी नीति, 2024 का उल्लघंन किया गया है।

जिलाधिकारी, देहरादून के प्राप्त निर्देश दिनांक 13.11.2024 के क्रम में उक्त बार अनुज्ञापनों के निरीक्षण के दौरान नियत समय से अधिक समय तक बार अनुज्ञापनों में मदिरा का सेवन कराये जाने के कारण उक्त बार अनुज्ञापनों के विरूद्व दण्ड स्वरूप उत्तराखण्ड आबकारी मैन्युअल खण्ड-1 की धारा 34 तथा धारा 35 (सबसेक्शन-बी) मे निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त बार अनुज्ञापनों को 15 दिन हेतु निलम्बित किया जाता है।

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