एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में महिला संबंधित अपराधों पर जसपुर पुलिस की कार्यवाही
आरोपी द्वारा पत्नी से पीछा छुडाने के उद्देश्य से पत्नी को मानसिक रुप से प्रताडित व मारपीट कर भ्रूण हत्या की गई कारित
उधमसिंह नगर। दिनांक 27.04.25 को पीड़िता द्वारा तहरीर देकर कोतवाली जसपुर में मुकदमा दहेज अधिनियम बनाम मौ. नावेद आदि पंजीकृत कर आरोप लगाये गये थे कि शादी के बाद से ही पति नावेद व ससुराल वाले पिडिता को दहेज में आल्टो कार, एसी व नगद 05 लाख रुपये ना लाने के लिए मानसिक रुप से प्रताडित कर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने लगे। पीडिता के प्रेग्नेन्ट होने के पश्चात पति नावेद ने पिडिता से पीछा छुडाने के उद्देश्य से पीडिता को मानसिक रुप से प्रताड़ित कर मारपीट करते हुए ऐसी परिस्थिति पैदा की जिससे पीडिता का मिस कैरेज हो गया। भ्रूण हत्या कारित करने के पश्चात पति नावेद ने पीडिता को उसके मायके यह कहकर छोड दिया के आज के बाद मेरा इससे कोई वास्ता मतलब नहीं है। मायके छोडने के पश्चात पति नावेद द्वारा पीडिता को फोन पर 03 तलाक देते हुए कहा की अब तू मेरी पत्नी नहीं अब मेरा तुझसे कोई वास्ता मतलब नहीं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद ऊधमसिंह नगर, मणिकान्त मिश्रा द्वारा घटना का संज्ञान लेकर त्वरित जाँच करते हुए पीडिता को न्याय दिलाने हेतू आदेशित किया गया। जिसके पश्चात पुलिस अधीक्षक काशीपुर, क्षेत्राधिकारी काशीपुर के निर्देशन में कोतवाली जसपुर पुलिस द्वारा जाँच करते हुए आज पूछताछ के बाद मौ. नावेद को गिरफ्तार किया गया।
पीडिता के ससुराल पक्ष के अन्य लोगो के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है, बाद में जाँच के बाद अन्य लोगो के विरुद्ध अपराध अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्तमान में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में यूसीसी लागू किया गया है जिसके तहत 2010 के बाद हुई शादी का रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है।
परन्तु मौ. नावेद द्वारा पीडिता से पीछा छुडाने के उद्देश्य से यूसीसी के नियम का उल्लघन कर शादी का पंजीकरण नहीं कराया गया था।
गिरफ्तार अभियुक्त–
मौ0 नावेद पुत्र इलियास निवासी पप्पू कालोनी थाना जसपुर उम्र- 29 वर्ष
पुलिस टीम
प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जसपुर- जगदीश सिंह ढकरियाल
म0उ0नि0 रुचिका चौहान
का0 अरुण कुमार